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राज्य के प्राईवेट हॉस्पिटल्ज़ में कोरोना ट्रीटमेंट पैकेज की दरें निर्धारित

  • कोरोना मरीज़ का ट्रीटमेंट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।
  • ट्रीटमेंट में परिवर्तन की ज़रूरत होने पर सम्बंधित संभागीय कमिटी को 6 घंटे के अंदर सूचित करना होगा।
  • कोमोरबिड पेशंट्स के लिए पैकेज के अतिरिक्त आवश्यक ट्रीटमेंट का मूल्य अतिरिक्त लिया जा सकेगा।
  • हाईएंड ड्रग्स का चार्ज MRP से अधिक नहीं लिया जा सक़ेगा।

राज्य सरकार के निर्देश पर उदयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जिले के सभी NABL और Non-NABL एक्रीडेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए दवाओं और जाँचो की दरों को निर्धारित कर दिया है।

Corona Treatment Order

इससे पहले भी आदेश जारी कर निजी हॉस्पिटल्स में जांच की दरें निर्धारित की गई थी। लेकिन आदेश में यह स्पष्ट नहीं था की आदेश में जारी दरों के अलावा कौन सी दवाइया और जांचे शामिल है। इसी को स्पष्ट करने के मद्देनज़र सरकार ने नए आदेश में 1780 प्रकार की जाँचों के दरें शामिल की हैं।

अब कोई भी हॉस्पिटल किसी भी मरीज़ से इन निर्धारित दरों से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। उदयपुर CMHO डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा रुपए वसूलने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Corona Treatment Cost

पैकेज में निम्न सम्मिलित:

  • परामर्श शुल्क
  • नर्सिंग चार्ज
  • बैड और मील्ज़ (ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, सुबह-शाम की चाय)
  • समस्त प्रकार की मॉनिटरिंग और फ़िज़ियोथैरेपी
  • पी.पी. ई किट
  • सभी प्रकार की दवाएँ और कंज़्यूमेबल्स
  • बायोमेडिकल वेस्ट मैनज्मेंट और सुरक्षात्मक सामान
  • मल और बलगम पात्र
  • हाउसकीपिंग चार्जेज़
  • IV/IM चार्जेज़
  • सभी प्रकार के डॉक्युमेंटेशन चार्जेज़
  • बेडसाइड प्रोसीजर्स (राइल्ज़ ट्यूब, कैथेटराइज़ेशन, इनट्यूबेशन)
  • सभी प्रकार की जाँचे (बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजि़ग)

इसके अलावा सरकार ने संक्रमितों को दी जाने वाली दवाओं की कीमतें भी निर्धारित कर दी है।

कोरोना संक्रमितों का इलाज राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही किया जाएगा। उपचार में बदलाव करने से पहले सम्बंधित संभागीय कमिटी को 6 घंटे के अंदर सूचित करना होगा। इन जांचो और ट्रीटमेंट के दौरान किये जाने वाले प्रोसीजर जो कोमोरबिड पेशंट्स के ट्रीटमेन्ट के लिए आवश्यक हो उनका मूल्य अतिरिक्त लिया जा सकेगा जो CGHS की दरों से अधिक नहीं होगा।

हाईएंड ड्रग्स जैसे इम्यूनोग्लोबुलीन, मैरोपिनम, पारएंट्रल न्यूट्रिशन, सेंट्रल लाइन, कीमो पोर्ट, आर्टिरियल लाइन आदि का चार्ज MRP से अधिक नहीं लिया जा सक़ेगा। इनके अलावा भी अन्य कई तरह के इलाज की अन्य दरें भी निर्धारित की गई हैं।

डेड बॉडी स्टोरेज और कैरिज के अधिकतम 2500 रुपए ही लिए जा सकेंगे।

पैकेज में निर्धारित की गई अधिकतम दर और उपचार के वास्तविक खर्च, इन दोनों में से जो भी न्यूनतम हो उतना मरीज़ से चार्ज किया जायेगा।