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उदयपुर में अब प्रत्येक Sunday रहेगा Lockdown

जिला कलेक्टर के जारी किए आदेशानुसार उदयपुर में प्रत्येक शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान लोगों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केवल ज़रूरी सेवाओं और कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा।

Udaipur Sunday Lockdown Order

lockdown order Sunday-page

कोरोना संक्रमण के बढऩे केसेस के के चलते उदयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर हर रविवार शहर में लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार शनिवार रात 9 से सोमवार की सुबह 5 बजे तक नगर निगम सीमा में सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

कलेक्टर चेतन देवड़ा ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। इसके अंतर्गत हर शनिवार रात 9 से सोमवार की सुबह 5 बजे तक नगर निगम सीमा में समस्त आवागमन एवं गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

इस प्रतिबंध में पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी, कार्मिक चिकित्सा स्टाफ, दवा की दुकानों के मालिक एवं स्टाफ, एम्बुलेंस, चिकित्सकीय वाहन, दुग्ध वाहन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, दूध डेयरी, राजकीय वाहन शामिल नहीं होंगे।

इसके अलावा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर आवाजाही के लिए वहां से आने या जाने वाले यात्री टिकट दिखाकर गंतव्य तक जा सकेंगे।

स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से सफर कर रहे लोगों को लाने और ले जाने वाले वाहन, निरंतर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रीयां, शवयात्रा (निर्धारित संख्या तक), पर्यटकों को होटल एवं उनका स्टाफ (रेस्टोरेंट शामिल नहीं), शादी समारोह (जिला प्रशासन से अनुमति के बाद), हाईवे, बाइपास, मुख्य मार्ग से गुजरने वाले वाहन (निजी, व्यवसायिक, वाणिज्यिक) पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

यह लॉकडाउन अग्रिम आदेश प्रत्येक रविवार लागू रहेगा।

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रात 9 से सुबह 5 बजे तक उदयपुर रहेगा लॉकडाउन

शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर प्रशासन सख्त हो गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने सोमवार को आदेश जारी कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कम्पलीट लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए।

आदेश के तहत, पुरे जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों के आवागमन पर सख्त रोक रहेगी। इसके अंतरगत केवल राजमार्ग पर परिवहन अनुमत होगा।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में सभी कार्यथल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, कार्यालय, फैक्ट्री आदि रात 8 बजे या इससे पहले बंद कर करने होंगे जिससे वहाँ कार्यरत स्टाफ 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाये।

ये आदेश निम्न पर लागू नहीं होंगे

  • पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो सक्रीय ड्यूटी पर है
  • चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ जो आपातकालीन ड्यूटी पर है
  • आईटी और आईटीइएस कंपनियों के स्टाफ
  • दवा दुकानों के स्टाफ
  • निरंतर उत्पादन की फैक्ट्रीज
  • नाईट शिफ्ट की फैक्ट्री के स्टाफ
  • अन्य आपातकालीन सेवाओं के स्टाफ

Udaipur Lockdown

Udaipur Lockdown

गैरतलब है की इससे पहले प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू कर्फ्यू के आदेश जारी कर रखे थे।

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प्रशासन ने शहर में बढ़ाया छूट का दायरा

लॉकडाउन 4.0 में जिला प्रशासन छूट के दायरों को धीरे-धीरे बढ़ा रहा है। जिला कलेक्टर ने पूर्व में जारी आदेश में कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ गतिविधियों को अनुमति दी है।

पूर्व में शहर के चार थाना क्षेत्र (सवीना, गोवर्धनविलास, प्रतापनगर, सूखेर) को कंटेन्मेंट ज़ोन से हटाया था। इन क्षेत्रों में छूट के नए नियम लागू होंगे।

शहर में क्षेत्रों में नए संक्रमित मिलने के साथ ही प्रशासन द्वारा कुछ हिस्सों में कर्फ़्यू लगाया जाता है। वहाँ पर भी कोई छूट लागू नहीं होगी।

  • टहलने, व्यायाम आदी के लिए सुबह 7 से शाम 6:45 तक खोले जा सकेंग़े पार्क
  • ऑटो रिक्शा और टैक्सी भी हो सकते हैं सशर्त चालू
  • चाय, ज्यूस और खाद्य पदार्थ की दुकानें स्वच्छता और कचरा निपटान के मनकों के साथ हो सकती हैं शुरू
  • पान, गुटखा, तम्बाकू की बिक्री पर से रोक हटी – सार्वजनिक स्थान पर सेवन प्रतिबंधित

लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्वयन संबंधित आदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन में रेड जोन में कुछ गतिविधियाँ (प्रतिबन्धों के साथ) अनुमत की गई है। इसी संशोधन के क्रम में उदयपुर जिले के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और स्पष्ट किया है कि ये शिथिलताएँ जिले में कन्टेनमेंट व कर्फ्यू एरिया को छोड़ते हुए ही लागू होगी।

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर बताया है कि पूर्व में जारी आदेश में रेड जोन में कुछ प्रतिबन्धों के साथ कुछ गतिविधियों को अनुमत किया गया है। इसके तहत टैक्सी (जिसमें ओला, उबर आदि जैसे कैब एग्रीगेटर्स शामिल हैं) एवं ऑटो रिक्शा को इन प्रतिबन्धों के साथ रेड जोन में अनुमति दी गई है। इसी के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा अनुमति से एयरपोर्ट पर ऑटो रिक्शा और टैक्सियाँ भी चल सकेंगी।

आदेशानुसार टैक्सी और ऑटो रिक्शा रेल्वे स्टेशन तथा हॉस्पिटल के लिए संख्या एवं रोटेशन के आधार पर यातायात पुलिस द्वारा तय किया जाएगा।

आदेश में कलक्टर ने बताया है कि टैक्सी, ऑटोरिक्शा घर से एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन एवं हॉस्पिटल के लिए (कन्टेनमेन्ट एरिया को छोड़ते हुए) के संचालन के लिए भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार टैक्सी में ड्राइवर के साथ अधिकतम 2 यात्री और ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के साथ अधिकतम एक यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही ड्राइवर को मास्क लगाना, हर यात्रा के पहले व बाद में सीटों को और गाड़ी को सेनेटाइज़ करना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार ड्राइवर यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री वेटिंग करते समय कम से कम 6 फीट का सोशल डिस्टेन्सिंग (रेल्वे स्टेशन आदि पर) रहें। उन्होंने आदेश में बताया है कि इन शर्तों की अवहेलना पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा लाइसेंस/अनुमति निरस्त की जावेगी।

आदेशानुसार रेड जोन में चलने, टहलने, व्यायाम करने आदि के उद्देश्य से पार्क/सामुदायिक पार्क खोले जा सकेंगे लेकिन इसके लिए भी कुछ निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत पार्क सुबह 7 बजे से शाम 6.45 बजे के बीच खुले रह सकते हैं। इसके तहत सभी टच कॉन्टैक्ट संबंधित गतिविधियों जैसे कि ओपन जिम/झूले आदि बंद/कवर की जाएंगी। निर्देशों के तहत यदि पार्क के अन्दर कोई उपासना स्थल है तो उस पर प्रतिबन्ध लागू रहेगा।

इसी अलावा किसी भी खास प्वॉइंट पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्ति इकठ्ठा नहीं होंगे और सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। आदेश में इन शर्तों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए पार्क के प्रभारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि पान, गुटका, तम्बाकू आदि की बिक्री पर प्रतिबन्ध अब हटा दिया गया है। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है और यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

इसी प्रकार चाय, ज्यूस, खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तुओं की छोटी दुकानों पर सामान बेचने वाले लोगों को पहले से ही अनुमति मिल गई है

उनके लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसके तहत उन्हें अब स्वच्छता और कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को बनाए रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा सावधानियों को बनाए रखना होगा। व्यक्तियों का कोई जमावड़ा अनुमत नहीं होगा।

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No exemption under Lockdown 4.0 in Udaipur

Lockdown 4.0 has been implemented across the country from Monday, in which the Ministry of Home Affairs has extended the scope of the exemptions in the Green and Orange zones.

However, with Udaipur city being declared as a Containment Zone, no relaxation has been given to the city. Only essential services and activities are allowed.

The administration has banned the movement of people in the city while curfew has been imposed in most of the localities.

After the increase in the COVID-19 cases, Udaipur Administration has declared the municipal area of Udaipur as Containment Zone.

Further, as per the guidelines issued by MHA, Containment Zones have not been given any relaxation under lockdown 4.0.

Therefore, all the restrictions will remain in place in the Udaipur Municipal Corporation boundary. The administration, after review, will decide the waiver.

It is noteworthy that due to the rapidly increasing cases of Corona, the administration declared the city as a Containment Zone on 8 May. The Udaipur Municipal Corporation area was included in this order, not the industrial area of Udaipur.

Soon after the declaration of the Containment Zone, the administration revoked all the earlier relaxations including the movement of people between 7 am to 7 pm, electric repair shops, workshops and garage etc.

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[200+ Photos] See How Udaipur looks during Lockdown

Yes we know, being at home can be very boring for the people of udaipur who love to rejoice its beauty. But at such time this lockdown is seriously the best way we can tackle the spread of corona virus. Our district administration, police department, medical officers and staff are the key factors that Udaipur doesn’t have any positive corona patients.

Star Photoworks & UdaipurBlog made efforts to present you more than 200+ Photos of Udaipur during this Lockdown.

*These Photos were taken under our due safety and permission of District Administration*

 

 

 

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