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राजस्थान आने वालों को अब नहीं लेना होगा पास

राजस्थान की सीमाओं पर यातायात्र नियंत्रण के लिए लगाई गई पाबंदी मंगलवार से समाप्त कर दी गई। अब राज्य से बाहर जाने और आने के लिए पास या एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सीमा पर आते-जाते वक्त सभी लोगो की स्क्रीनिंग की जाएगी।

राजस्थान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी नए आदेश के अंतर्गत अब राज्य से बाहर जाने और आने के लिए पास या एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेकपोस्ट पहले की तरह ही लगे रहेंगे जिससे सभी की स्क्रीनिंग हो सके।

उल्लेखनीय है कोरोना के बढ़ते केसेज़ को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 10 जून से 16 जून तक राजस्थान की सीमा पर यातायात नियंत्रण करने के लिए संशोधित आदेश जारी किए थे जिसमें दूसरे राज्यों में जाने वालों को पास लेना अनिवार्य कर दिया गया था। पूर्व में जारी किये आदेश के तहत राज्य में आने वाले लोगों को निर्धारित सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल के बाद ही यात्रा करने की अनुमति दी जा रही थी। इसके अलावा सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की चेकपोस्ट पर स्क्रीनिंग कर पहचान पत्र भी चैक किए जा रहे थे।

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राजस्थान में आने-जाने पर होगा नियंत्रण

कोरोना के बढ़ते केसेज़ को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में आवागमन पर नियंत्रण लगाते हुए बुधवार को संशोधित आदेश जारी किए।

Lockdown Rajasthan

पहले सात दिनों के लिए राजस्थान बॉर्डर को सील करने के आदेश जारी किये थे। बाद में आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आवाजाही पर कंट्रोल का आदेश जारी किए।

Modified Order RajasthanInterstate Movement in RajasthanRajasthan State Border Movement

अनलॉक-1 के बाद राज्य में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से राजस्थान सरकार ने सख्ती कर दी है। अब राजस्थान से दूसरे राज्यों को जाने वालों को पास लेना होगा। वहां से राज्य में आने वालों पर कोई रोक नहीं है, पर बॉर्डर पर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी।

राजस्थान के गृह विभाग के आदेशों के मुताबिक, सीमाओं पर फ्री मूवमेंट के चलते कई लोग दूसरे राज्यों में गए और उनकी रिपोर्ट पॉिजटिव आई। आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं।

पहले सीमाएं सील करने की बात कही गई, लेकिन एक घंटे बाद ही कहा गया कि आवाजाही को सील नहीं बल्कि कंट्रोल किया जाएगा। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पास की जरूरत पड़ेगी। सभी टोल नाकों पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है।

संशोधित आदेश के तहत ट्रेन, बस, फ़्लाइट से आने वाले लोगों को निर्धारित सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल के बाद यात्रा करने की मिलेगी अनुमति दी जाएगी।

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा सड़क मार्ग से निजी कार, बस या टैक्सी से आने वाले लोगों की चेकपोस्ट पर की जाएगी स्क्रीनिंग और पहचान पत्र भी चैक किए जायेंगे।

राज्य से बाहर जाने वाले लोगों को के लिए पास अनिवार्य होगा। यह पास कलेक्टर, पुलिस आयुक्त / पुलिस उपायुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड मैजिस्ट्रेट, पुलिस उप अधीक्षक, या स्थानीय पुलिस स्टेशन से लेना होगा। उपखंड मैजिस्ट्रेट, पुलिस उप अधीक्षक, या स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा जारी किए गए पास की सूचना जिला कलेक्टर या जिला पुलिस अधीक्षक को देनी होगी।

इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी पास के लिए काउंटर लगाए जाएँगे जहा आवश्यक सत्यापन के बाद यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किए जा सकेंगें। लेकिन इन जगहों से पास बनवाने के लिए, यात्रा के काफी समय पहले वह पहुंचना होगा।

सड़क मार्ग से राज्य के बहार जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग, पास की चेकिंग और पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चैक पोस्ट पर किया जायेगा।

जो लोग 10 जून से पूर्व फ्लाइट, ट्रैन या बस का रिजर्वेशन करवा कर यात्रा कर रहें हैं या निजी आपातकालीन स्थिति में यात्रा कर रहें हैं उनके लिए पास अनिवार्य नहीं होगा लेकिन यात्रा के पेपर्स का सत्यापन किया जायेगा।