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शहर में सुपर स्प्रेडर्स को अनिवार्य रूप से करानी होगी कोरोना जाँच

उदयपुर जिला प्रशासन ने सुपर स्प्रेडर केटेगरी में आने सभी लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच करवाने के निर्देश जारी किए। इसके लिए प्रशासन ने चिकित्सा विभाग को भी सख्त निर्देश दिए।

ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय या कार्य के चलते आमजन से लगातार संपर्क में आते हैं जैसे सलून संचालक, मेडिकल स्टोर संचालक, किराना व्यवसायी, सब्ज़ी विक्रेता, दूध वितरक, गैस सिलेंडर वितरण करने वाले, सफ़ाईकर्मी, ऑटो रिक्शा चालक, बैंककर्मी, ठेलेवालों आदि जैसे सभी सुपर स्प्रेडर को 24 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच करानी होगी।

चिकित्सा विभाग ने जाँच के लिए शहर में 7 जगहों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई है।

  • नगर निगम परिसर
  • सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, सेक्टर 14
  • सॅटॅलाइट हॉस्पिटल, चांदपोल
  • यूपीएचसी कृषि उपज मंडी
  • सॅटॅलाइट हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 6
  • एमबी हॉस्पिटल
  • ईएसआई चित्रकूट नगर

कलेक्टर चेतन देवड़ा ने चिकित्सा अधिकारीयों की बैठक में निर्देश दिए की शहर में कार्यरत इस तरह के लोग जिनसे संक्रमण अधिक फ़ैल सकता है उनकी 24 अगस्त तक अनिवार्य रूप से जाँच करवानी होगी।