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100 लोगों से अधिक भीड़ एकत्रित होने पर 10 हजार रूपए जुर्माना

  • राज्य सरकार के गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना।
  • 100 लोगों से अधिक भीड़ एकत्रित होने पर लगेगा 10 हजार रूपए जुर्माना।
  • विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

राज्य सरकार ने सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) को उनके क्षेत्र में राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है।

इस संबंध में राजस्थान गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति को अनिवार्य किया है।

ऎसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं पहनने तथा बिना पूर्व अनुमति के आयोजन कर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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नगर निगम कार्यालय में मेन गेट से प्रवेश बंद

  • नगर निगम कार्यालय में मेन गेट से प्रवेश बंद।
  • ज़रूरी काम के लिए रोकड़ शाखा के सामने वाले गेट से दिया जाएगा प्रवेश।
  • गैर ज़रूरी काम के लिए नहीं दिया जाएगा प्रवेश।

काेराेना के लगातार बढ़ते मामलाें काे देखते हुए नगर निगम कार्यालय पर व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। इसके अंतर्गत अब गैर ज़रूरी कामों के लिए आने वाले लाेगाें को निगम कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर मेन गेट से प्रवेश बंद कर दिया है।

अब से निगम स्टाफ के अलावा जरूरी काम से आने वाले लाेगाें काे राेकड़ शाखा के सामने वाले गेट से प्रवेश दिया जाएगा।

निगम आयुक्त ने निगम की सभी शाखाओं के प्रभारियाें काे उनकी शाखा में बिना वजह लाेगाें काे नहीं बैठने देने के निर्देश भी दिए। डिप्टी मेयर और स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष ने भी स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य निरीक्षकों काे काेराेना से बचाव के निर्देशाेें की पालना नहीं करने वालाें पर जुर्माना लगाने काे कहा है। साथ ही, स्वायत्त शासन विभाग ने निकायाें काे उदयपुर के शहरी क्षेत्रों में एक महीने तक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

गैरतलब हैं की यूआईटी परिसर में यह व्यवस्था पिछले लंबे समय से चल रही है। जिसके अंतर्गत लोगों को कोई अतिआवश्यक काम होने पर ही परिसर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और एक बार में 10-10 लोगों को ही कार्यालय में जाने दिया जा रहा है। बता दे कि यूआईटी में पिछले दिनों कई कार्मिक संक्रमित भी पाए गए थे।

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शहर में 31 अक्टूबर धारा 144 लागू

  • कलेक्टर ने जारी किए आदेश।
  • शहर में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू।
  • 5 से अधिक लोगों के इक्कठे होने पर पाबंदी।
  • निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज में होने वाली परीक्षा संस्थानों पर पाबन्दी नहीं।

Section 144 UdaipurSection 144 Udaipur

उदयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर शहर की नगरीय सीमा में 31 अक्टूबर शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए। आदेश के अंतर्गत कलेक्टर ने 5 से अधिक लोगों के इक्कठे होने पर पाबंदी लागू कर दी है।

आदेशानुसार:

  • शहर के नगरीय सीमा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोग इक्कठे नहीं होंगे।
  • सार्वजनिक स्थल पर हर व्यक्ति मास्क पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग बनाये रखने की आज्ञा का पालन करेगा।
  • शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। ऐसे स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
  • शादी समारोह और अंतिम संस्कार के अलावा सभी प्रकार के सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभाएं और अन्य सार्वजनिक समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • यह प्रतिबंधित निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज संस्थानों में होने वाली परीक्षा केंद्रों पर लागू नहीं होगा।
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शहर में सुपर स्प्रेडर्स को अनिवार्य रूप से करानी होगी कोरोना जाँच

उदयपुर जिला प्रशासन ने सुपर स्प्रेडर केटेगरी में आने सभी लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच करवाने के निर्देश जारी किए। इसके लिए प्रशासन ने चिकित्सा विभाग को भी सख्त निर्देश दिए।

ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय या कार्य के चलते आमजन से लगातार संपर्क में आते हैं जैसे सलून संचालक, मेडिकल स्टोर संचालक, किराना व्यवसायी, सब्ज़ी विक्रेता, दूध वितरक, गैस सिलेंडर वितरण करने वाले, सफ़ाईकर्मी, ऑटो रिक्शा चालक, बैंककर्मी, ठेलेवालों आदि जैसे सभी सुपर स्प्रेडर को 24 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच करानी होगी।

चिकित्सा विभाग ने जाँच के लिए शहर में 7 जगहों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई है।

  • नगर निगम परिसर
  • सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, सेक्टर 14
  • सॅटॅलाइट हॉस्पिटल, चांदपोल
  • यूपीएचसी कृषि उपज मंडी
  • सॅटॅलाइट हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 6
  • एमबी हॉस्पिटल
  • ईएसआई चित्रकूट नगर

कलेक्टर चेतन देवड़ा ने चिकित्सा अधिकारीयों की बैठक में निर्देश दिए की शहर में कार्यरत इस तरह के लोग जिनसे संक्रमण अधिक फ़ैल सकता है उनकी 24 अगस्त तक अनिवार्य रूप से जाँच करवानी होगी।

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रात 9 से सुबह 5 बजे तक उदयपुर रहेगा लॉकडाउन

शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर प्रशासन सख्त हो गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने सोमवार को आदेश जारी कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कम्पलीट लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए।

आदेश के तहत, पुरे जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों के आवागमन पर सख्त रोक रहेगी। इसके अंतरगत केवल राजमार्ग पर परिवहन अनुमत होगा।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में सभी कार्यथल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, कार्यालय, फैक्ट्री आदि रात 8 बजे या इससे पहले बंद कर करने होंगे जिससे वहाँ कार्यरत स्टाफ 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाये।

ये आदेश निम्न पर लागू नहीं होंगे

  • पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो सक्रीय ड्यूटी पर है
  • चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ जो आपातकालीन ड्यूटी पर है
  • आईटी और आईटीइएस कंपनियों के स्टाफ
  • दवा दुकानों के स्टाफ
  • निरंतर उत्पादन की फैक्ट्रीज
  • नाईट शिफ्ट की फैक्ट्री के स्टाफ
  • अन्य आपातकालीन सेवाओं के स्टाफ

Udaipur Lockdown

Udaipur Lockdown

गैरतलब है की इससे पहले प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू कर्फ्यू के आदेश जारी कर रखे थे।

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प्रतापगढ़ और राजसमंद सहित हर ज़िले में होगी कोरोना टेस्ट लैब

अब हर ज़िले में होगी कोरोना टेस्ट लैब। इस सुविधा के उपलब्ध होने के बाद किसी को भी दूसरे दिन तक नहीं करना पड़ेगा रिपोर्ट आने का इंतज़ार।

आरएनटी मेडिकल कॉलेज के साथ ही चित्तोड़गढ़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर में खुलवाई गई हैं ये लैब। अब प्रतापगढ़ और राजसमंद ज़िले में भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी है।

प्रतापगढ़ और राजसमंद में कोरोना टेस्ट लैब के लिए राज्य सरकार ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को 85 -85 लाख रुपये जारी किये हैं। इसके अलावा सिविल वर्क के लिए 20-20 लाख रुपये का बजट जारी किया है।

प्रतापगढ़ और राजसमंद की लैब शुरू होने के बाद वहां के लोगों को उनकी कोरोना जाँच रिपोर्ट कुछ ही घंटो में मिल जा सकेगी। कोरोना जाँच के लिए दोनों ही जिलों के लोगो को आरएनटी मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा न ही उनकी सैंपल भेजने पड़ेंगे। इसी के साथ ही आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भी आने वाले सैंपलों का भर कम हो जायेगा।

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Reliance Mart Employees Test Positive: CMHO advises shoppers to get tested

7 people working at Reliance Mart located at Hiran Magri, Sector 11 were found Corona positive.

The Chief Medical and Health Officer, Udaipur Dr Dinesh Kharadi has advised all the people who have visited the mart during the last 10 days, to get themselves tested for COVID19 at city’s ESIC hospital.

After an employee working Reliance Mart hypermarket situated at Sector 11, Hiran Magri was found COVID-19 positive on 1 July, the health department performed comprehensive testing of all employees of the store.

After the tests, 6 more employees of the mart were found corona positive. All the employees have been quarantined and Reliance Mart at Hiran Magri has been closed.

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कोरोना से बचाव के लिए 21 से 30 जून तक चलाया जाएगा सघन जागरूकता अभियान

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना से बचाव के लिए 21 से 30 जून तक शहर में सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत, नगर निगम द्वारा स्वच्छता कार्यकर्ताओं के साथ कचरा संग्रहण वाहनों से बचाव का संदेश प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा घर-घर सर्वे, हाई रिस्क व्यक्तियों की पहचान भी की जाएगी।

Corona Awareness Campaign

अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ 21 जून प्रातः 10 बजे होगा। अभियान के तहत, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया, ओपीडी मोबाइल वैन, वॉल पेंटिंग, माईकिंग, पैम्फलेट्स, एलईडी डिस्प्ले, सोशल और डिजिटल मीडिया, होलोग्राफिक डिस्प्ले के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा।

कोरोना जागरूकता अभियान को चलाने के लिए सोशल मीडिया का विशेष इस्तमाल किया जायेगा। इसके तहत ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया द्वारा लगातार संदेशों के प्रसारण, लाइव चैट और वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को तैयारी के निर्देश दिए हैं।

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Udaipur City declared as Containment Zone

The District Magistrate issued late-night order to declare Udaipur city as a Containment Zone. The order came late in the night after the city witnessed an explosion in the number of positive cases for novel coronavirus on the evening of May 8.

Udaipur Containment Zone

The city recorded the highest number of COVID-19 positive cases yesterday taking the total number of cases to 100.

After the 30-year-old home guard was tested positive for COVID 19 on May 6, the department did the screening and sampling all the people who came in contact with the primary infected in UIT and Kanji Ka Hata.

With 5 of the city police stations already under curfew, the administration decided to clamp down with a containment order for the entire city, rather than establishing curfew in additional areas.

As per the order, Udaipur city will be treated as a containment zone from 12 pm on May 9. Meanwhile, all the will permissions and relaxation given to the people would be lifted back.

What is the Containment Zone?

All activities barring essential services such as medical emergencies and law enforcement would not be allowed in these areas. There shall be stricter perimeter control in the area of the containment zones to ensure that there is no unchecked inward/ outward movement of population from these zones.

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Corona Explosion in Udaipur: 58 New Positive

Among the people who came in contact with the infected home guard from Kanji Ka Hata area in Udaipur, 58 were reported positive for COVID-19 on Friday afternoon.

Health Department is on its toes for screening and sampling in the area and close contacts.

All the positive cases were reported after the department did sampling in UIT and Kanji Ka Hata. Out of these, maximum cases are from Kanji Ka Hata area.

This sudden explosion of the disease has set a feeling of dread in the air.

The administration had already imposed a curfew in the area immediately after the first positive case was reported.

With the increasing number of cases, the possibility of Udaipur falling under the Red Zone is getting higher. However, the district administration has not yet issued any orders or directives in this regard.