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उदयपुर जिला कलेक्टर ने जारी की अनलॉक-2 की गाईडलाईन

उदयपुर जिला कलेक्टर आनंदी ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश और गृह विभाग, राजस्थान सरकार के संशोधित आदेश की अनुपालना में जिले में 1 जुलाई सेx 31 जुलाई, 2020 तक के लिए अनलॉक – 2 की विस्तृत गाईडलाईन जारी की है।

गाइडलाइन के अंतर्गत जिले के कन्टेन्मेन्ट जोन में लॉकडाउन और उसके बाहर के क्षेत्रों में कुछ विशेष गतिविधियों का निषेद्ध 31 जुलाई 2020 तक आगे बढा दिया गया हैं।

कलेक्टर ने बताया कि जिले में जहां कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित मिले हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित कर रोकने की आवश्यकता हैं, उन सभी इलाकों को कर्फ्यूक्षेत्र घोषित किया गया है। अनलॉक – 2 की गाईडलाइन्स में दी गई छूट, हॉट-स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेमेन्ट एरिया/कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

सम्पूर्ण जिले में अगले आदेश तक कुछ गतिविधियां निषिद्ध रहेगी:

  • अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं निषिद्ध रहेगी।
  • स्कूल/कॉलेज/कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि 31 जुलाई 2020 तक रहेंगे बंद। ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई 2020 से कार्य कर सकेंगे और सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना करेंगे।
  • सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, एसेम्बिली हॉल बन्द रहेंगे।
  • धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल जहॉ प्रतिदिन आने जाने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक होती है, जनता के लिये बन्द रहेंगे।
  • सामाजिक/ राजनैतिक /खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाऐं एवं बडे सामूहिक आयोजन बन्द रहेंगे।
  • विवाह आयोजन के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। सोशल डिस्टन्सिंग की पालना करते हुए अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं राखी जा सकेगी।
  • अन्त्येष्टी/अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सोशल डिस्टन्सिंग की पालना करते हुए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही रख सकेंगे।
  • सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकु आदि का सेवन निषिद्ध रहेगा।

इन सभी शर्तो में से किसी की भी उल्लंघना अपराध माना जायेगा और जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

सोशल डिस्टन्सिंग के तहत सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट की दूरी बनाए रखेगा। साथ ही सभी को यह सलाह दी कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/ सेनेटाईजर का उपयोग करें।

अनलॉक -2 की गाइडलाइन में कार्य स्थलों पर अपने मुंह को ढकने की भी सलाह दी गई । इसके अलावा जहां तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना करने की सलाह दी।

कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखाना होगा। सभी एंट्री ओर एग्जिट पॉइंट्स और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबंध करना होगा।

इसके साथ ही सभी एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लाइज को दूसरों की और खुदकी सुरक्षा के लिये अपने मोबाईल में आरोग्य सेेतु को इन्स्टॉल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।

1 जुलाई 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल (मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारा आदि) को शर्तों के साथ खोला जा सकेगा।

छोटी दुकानों में एक समय में 2 से अधिक और बड़ी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे स्थान के अन्दर सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।

अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन- यात्रा से पहले एवं यात्रा के बाद सीटों और अन्य टचपॉइंट्स को सेनेटाईज़ किया जायेगा। किसी भी वाहन (निजी/कॉमर्शियल) से यात्रा कर रही लोगों की संख्या वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।