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उदयपुर में अब प्रत्येक Sunday रहेगा Lockdown

जिला कलेक्टर के जारी किए आदेशानुसार उदयपुर में प्रत्येक शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान लोगों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केवल ज़रूरी सेवाओं और कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा।

Udaipur Sunday Lockdown Order

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कोरोना संक्रमण के बढऩे केसेस के के चलते उदयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर हर रविवार शहर में लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार शनिवार रात 9 से सोमवार की सुबह 5 बजे तक नगर निगम सीमा में सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

कलेक्टर चेतन देवड़ा ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। इसके अंतर्गत हर शनिवार रात 9 से सोमवार की सुबह 5 बजे तक नगर निगम सीमा में समस्त आवागमन एवं गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

इस प्रतिबंध में पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी, कार्मिक चिकित्सा स्टाफ, दवा की दुकानों के मालिक एवं स्टाफ, एम्बुलेंस, चिकित्सकीय वाहन, दुग्ध वाहन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, दूध डेयरी, राजकीय वाहन शामिल नहीं होंगे।

इसके अलावा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर आवाजाही के लिए वहां से आने या जाने वाले यात्री टिकट दिखाकर गंतव्य तक जा सकेंगे।

स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से सफर कर रहे लोगों को लाने और ले जाने वाले वाहन, निरंतर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रीयां, शवयात्रा (निर्धारित संख्या तक), पर्यटकों को होटल एवं उनका स्टाफ (रेस्टोरेंट शामिल नहीं), शादी समारोह (जिला प्रशासन से अनुमति के बाद), हाईवे, बाइपास, मुख्य मार्ग से गुजरने वाले वाहन (निजी, व्यवसायिक, वाणिज्यिक) पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

यह लॉकडाउन अग्रिम आदेश प्रत्येक रविवार लागू रहेगा।

By Neha Tare

A Content Writer at UdaipurBlog who has worked as a marketing professional for many startups. The post-grad in Advertising and Public Relations enjoys travelling, exploring, learning, reading and writing.

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